रामपुर में अब्दुल्ला आजम खान को मिली बड़ी कानूनी राहत
उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के पुत्र और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को अदालत से महत्वपूर्ण राहत मिली है। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार करते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा सुनाई गई सात साल की सजा को रद्द कर दिया है। यह फैसला राजनीतिक और कानूनी दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
संबंधित मामला और कोर्ट का निर्णय
यह मामला दो पासपोर्ट से जुड़ा हुआ था, जिसे लेकर वर्ष 2019 में सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता शहर के विधायक आकाश सक्सेना थे, जिन्होंने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद यह मामला अदालत में पहुंचा और 5 दिसंबर 2025 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान को सात वर्ष के कारावास और पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।
सजा के खिलाफ अपील और कोर्ट का फैसला
इस फैसले के खिलाफ बचाव पक्ष ने उच्च अदालत में अपील दायर की थी। सेशन कोर्ट ने सुनवाई के बाद उस अपील को स्वीकार कर लिया और निचली अदालत का फैसला रद्द कर दिया। इस निर्णय के बाद अब्दुल्ला आजम खान को कानूनी रूप से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है, और आगे की कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी रह सकती है।












