मुख्य बातें
- राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में नया कानूनी अपडेट आया है।
- सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट ने रिवीजन याचिका पर निचली अदालत से पत्रावली मांगी।
- अगली सुनवाई 5 जून को होगी, जबकि मूल मुकदमे की सुनवाई 17 जून को निर्धारित है।
- शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने वॉयस सैंपल लेने की अर्जी खारिज होने के खिलाफ याचिका दायर की।
सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी अपडेट सामने आया है। विशेष MP-MLA कोर्ट ने राहुल गांधी के वॉयस सैंपल लेने की अर्जी खारिज होने के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका पर निचली अदालत से पत्रावली तलब की है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 जून को होगी।
रिवीजन याचिका का विवरण
शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने MP-MLA कोर्ट द्वारा राहुल गांधी का वॉयस सैंपल लेने की अर्जी खारिज किए जाने के फैसले के खिलाफ जिला अदालत में रिवीजन याचिका दाखिल की है। शनिवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने निचली अदालत से केस से संबंधित मूल रिकॉर्ड मंगाने का आदेश दिया।
अगली सुनवाई की तारीख
अगली सुनवाई और बहस के लिए 5 जून की तारीख तय की गई है। एडवोकेट संतोष पांडेय ने स्पष्ट किया कि मूल मानहानि मुकदमा अभी भी MP-MLA कोर्ट में चल रहा है, जिसकी अगली सुनवाई 17 जून को होगी।
राहुल गांधी का पक्ष
राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने अपर सत्र न्यायाधीश राकेश यादव की अदालत में उपस्थित होकर अपना वकालतनामा दाखिल किया। उन्होंने बताया कि परिवादी की ओर से पेश निगरानी अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 5 में विचाराधीन है।
काशी प्रसाद शुक्ला ने कहा, “आज मैं राहुल गांधी जी की तरफ से न्यायालय में उपस्थित हुआ और अपना वकालतनामा दाखिल किया। कोर्ट ने पत्रावली तलब करते हुए निगरानी याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 5 जून की तिथि नियत की है।” मूल मुकदमे की पत्रावली में पहले से ही 17 जून की तारीख तय है।












